नई दिल्ली
11 नवंबर 2020
दिव्या आज़ाद
केंद्र सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है जिसमें सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया, फिल्मों और ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रमों, समाचार और करंट अफेयर्स सामग्री को लाया गया है। वर्तमान में, डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या स्वायत्त निकाय नहीं है।
बुधवार को एक सरकारी नोटिफिकेशन में इसकी घोषणा की गई है। अधिसूचना में घोषणा की है कि राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में I&B (सूचना व प्रसारण) मंत्रालय के दायरे में ऑनलाइन फिल्मों, डिजिटल समाचार और वर्तमान मामलों के कंटेंट को शामिल करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।
वर्तमान में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया का काम देखती है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) समाचार चैनलों का ध्यान रखती है, विज्ञापन मानक परिषद भारत के विज्ञापन के लिए है जबकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) फिल्मों की निगरानी करता है। अब डिजिटल मीडिया व न्यूज़ पोर्टल्स को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाया गया है ताकि मंत्रालय इनके काम की निगरानी कर सके।
बहुत समय से ऑनलाइन न्यूज़ में काम कर रहे लोगों को राहत की सांस मिली है कि उनके नाम को भी सरकार द्वारा कहीं शामिल किया गया है।