चंडीगढ़
16 जनवरी 2020
दिव्या आज़ाद
एक दलित महिला से बदसलूकी करने और उसके बेटे को अपने घर पर बिना वेतन के काम करवाने के आरोप में पूर्व नॉमिनेटड काउंसलर पीसी सांघी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए है। नेशनल कमीशन फार शेड्यूल कास्ट ने पीडि़त महिला की शिकायत पर यह फैसला सुना है और डीजीपी चंडीगढ़ को एक के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सांघी के खिलाफ 2007 में सेक्टर 25 की रहने वाली महिला ने शिकायत दी थी और अब 13 साल बाद जाकर उसकी शिकायत पर फैसला आया है। शिकायत में महिला ने बताया है कि 2007 में वह सिटीजन एसोसिएशन सेक्टर 21 के प्रेसिडेंट पीसी सांघी के पास नौकरी के लिए गई थी। आरोप के मुताबिक सांघी ने उसे 4500 रुपये महीने देने की बात कही लेकिन 4500 से भी कम रुपये में काम करवाया गया। सांघी ने नौकरी देने के नाम पर महिला के बेटे से अपने घर में फ्री काम करवाया था। महिला ने जब सांघी से पूरी तनख्वाह देने की बात कही तो उसने महिला से बदसलूकी की। महिला ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत पर पुलिस ने सांघी पर कोई कार्रवाही नहीं की। उल्टा सांघी ने महिला के खिलाफ जिला अदालत में मानहानि का केस दायर कर दिया। लेकिन कोर्ट ने महिला को 28 नवंबर 2018 को बरी कर दिया था। केस में बरी होने के बाद महिला ने दोबारा नेशनल कमीशन में शिकायत दी। इस बार नेशनल कमीशन ने महिला की शिकायत पर एक्शन लिया और सांघी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए।
इससे पूर्व महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि सांघी ने बेटे से घर पर बिना वेतन के काम करवाया। शिकायत पर एसडीएम सेंट्रल ने कार्रवाई की। जांच में पाया गया सांघी ने महिला के बेटे से मुफ्त में काम करवाया गया। पर पुलिस ने तब भी एफआआईआर दर्ज नहीं की। लेकिन अब नेशनल कमीशन ने अपने आदेश में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और उसके बेटे से मुफ्त में काम करने की की जांच करने को भी कहा है।