रेजिडेंस वेलफेयर की याचिका रद्द

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World Wisdom News

चंडीगढ़

23 नवंबर 2021

दिव्या आज़ाद


पंजाब एवम हरियाणा हाईकोर्ट ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की फ्लोरवाइज रजिस्ट्री की याचिका CWP 18559/2016 को डिसमिस कर दिया है, जिसमें मांग की गई। थी कि चंडीगढ़ प्रशासन शहर में 50 प्रतिशत 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के हिसाब से अप्रत्यक्ष रूप से फ्लोर वॉइस रजिस्ट्री हो रही है उस पर  रोक लगा दी जाए। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के  बाद याचिका को खारिज कर दिया । चंडीगढ़ प्रोपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के चैयरमैन तरलोचन बिट्टू व प्रधान कमल गुप्ता  ने फैसले का स्वागत किया व कहा कि इस फैसले से चंडीगढ़ के लोगों व सिटी ब्यूटीफुल में बसने के चाहवान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है ।

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