खरड़

2 फरवरी 2018

वर्ल्ड विजडम ब्यूरो 

खरड़ में सवा साल पहले दो बाइक सवारों ने एक लड़की का पर्स स्नैच किया था। मोहाली के एडिशनल सेशंस जज पुनीत मोहन शर्मा ने इस मामले में आरोपी खरड़ के जसप्रीत सिंह गोल्डी और खानपुर के रवि सिंह को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी जिला अटॉर्नी मनजीत सिंह ने की। शिवजोत एन्क्लेव खरड़ की दिव्या आजाद का पर्स 29 नवंबर 2016 को स्नैच किया गया था। दिव्या ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह चंडीगढ़ से अपने काम से वापस आ रही थी। जब वह खरड़ बस स्टैंड से शिवजोत एन्क्लेव की ओर जा रही थी तो पीछे से बाइक पर आए दो युवक उसका पर्स छीनकर फरार हो गए थे। दिव्या ने पुलिस को बताया था कि पर्स में 15 हजार रुपए, मोबाइल फोन और जरूरी डॉक्यूमेंट थे। पुलिस ने दिव्या के बयानों पर केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था।

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